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1 अप्रैल से ये नए रूल होंगे फॉलो

1 अप्रैलएक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरु होने वाला है। और इस बार लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी पर असर डालने वाले कई अहम नियम में बदलाव हो रहा है। जो कि सीधे लोगों की जेब पर असर दिखाने वाले हैं।ऐसे में नए नियमों को जानना भी बेहद जरुरी है। जिससे कि जरुरत के अनुसार फाइनेंशियल प्लानिंग भी की जा सके और किसी तरह के नुकसान से बचा जाएं।
पैन हो जाएंगे इनवैलिड अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड आधार से लिंक नही है, तो वह एक अप्रैल से इन वैलिड भी हो जाएगा। इसे 31 मार्च तक 1000 रुपये पेनॉल्टी देकर लिंक भी कराया जा सकता है। और जो पैन कार्ड धारक ऐसा नहीं करेगा, उसके लिए एक अप्रैल से बैंकिंग, प्रॉपर्टी, यात्रा, वाहनों की बिक्री से लेकर इंश्योरेंस सहित दूसरे कई सेक्टर से जुड़े अहम काम करना मु्श्किल भी हो जाएगा।

डेट म्युचुअल फंड पर लगेगा ज्यादा टैक्स

एक अप्रैल से डेट म्युचुअल फंड में निवेश के नियम भी बदल जाएंगे। इसके तहत तीन साल से अधिक समय के निवेश पर ज्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा। नए नियम उन डेट म्युचुअल फंड पर लागू होंगे, जिन्होंने इक्विटी मार्केट में 35 फीसदी से कम निवेश पर रखा गया है। इसके तहत निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा। इस कारण निवेशकों को पहले से ज्यादा टैक्स भी देना होगा।

कारें और दोपहिया वाहन होंगे महंगे

नए वित्त वर्ष से मारुति की कारें, टाटा के कमर्शियल व्हीकल, हीरो के चुनिंदा दोपहिया वाहन भी महंगे होने वाले हैं। अप्रैल से वाहन खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा।

गोल्ड ज्वैलरी पर HUID नंबर बेहद जरुरी

अप्रैल 2023 से ज्वेलर्स सोने के केवल वही आभूषण बेच पाएंगे जिस पर 6 डिजिट का HUID नंबर दर्ज है। जिसके आधार पर ज्वैलरी की शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी भी मिलेगी। HUID से ज्वैलरी का निर्माता कौन है, उसका वजन क्या है और यह किसको बेची गई और किस हॉलमार्किंग सेंटर में उसे यह कोड दिया गया। इन सबकी जानकारी जुटाना काफी आसान हो जाएगा।

इंश्योरेंस होगा महंगा

5 लाख रुपये से अधिक के सालाना प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाली कमाई पर टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें ULIP प्लान पर असर नहीं होगा साथ ही ऐसे में इस बदलाव का असर ज्यादा प्रीमियम देने वाले पॉलिसी होल्डर पर पड़ेगा।

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