परिवहन बीमा नीति में होगा बड़ा बदलाव, जानिए किसको होगा फायदा

अगर आप बिना बीमा के वाहन चला रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो आपको उसी स्थान पर बीमा खरीदना भी पड़ सकता है। इसके लिए परिवहन मंत्रालय बड़े बदलाव की तैयारी में लगा है। ऐेसी स्थिति में आपको फास्टैग की मदद से उसी स्थान पर तृतीय-पक्ष बीमा यानी थर्ड पार्टी बीमा मुहैया भी कराया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 40-50% वाहन बिना बीमा के सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं और इनमें से कई वाहन दुर्घटनाओं में भी शामिल होते हैं। नियम के अनुसार वाहन का थर्ड-पार्टी बीमा होना अनिवार्य कर दिया गया है। थर्ड-पार्टी बीमा दुर्घटना पीड़ितों के लिए चिकित्सा और उपचार व्यय को कवर करता है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है, जिसके तहत पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी एक उपकरण की मदद से सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के वाहन ऐप की मदद से पकड़े जाने वाले वाहन की पूरी जानकारी निकालेंगे। यदि वाहन का बीमा नहीं हुआ होगा तो तत्काल परिवहन विभाग के नेटवर्क से जुड़े सामान्य बीमाकर्ता वाहन मालिक को बीमा पॉलिसी खरीदने का विकल्प भी प्रदान करेंगे।
जानिए क्या होगी प्रक्रिया
इस तरह से बिना वाहन बीमा वाले चालकों को इन पॉलिसियों के प्रीमियम के तत्काल भुगतान के लिए, बैंकों के साथ-साथ बीमा कंपनियों को भी फास्टैग प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। और जिसमें फास्टैग में मौजूद राशि से प्रीमियम भी काटा जाएगा। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के एक अधिकारी के मुताबिक काउंसिल की बैठक में तत्काल बीमा पर भी चर्चा की गई थी और इसके कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें तैयार की जा रही हैं और 17 मार्च की बैठक में इस पर चर्चा भी करी जाएगी।