Uttarpradesh

UP सरकार के मंत्री हुए कोर्ट से अचानक `गायब`, पुलिस ने उठाया ये कदम

कानपुर की एक अदालत से ‘जमानत मुचलका’ भरे बिना उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान के कोर्ट रूम से ‘गायब’ होने के मामले में रविवार को प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है. कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने कहा कि एसीपी (कोतवाली) अशोक कुमार सिंह को एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया है।

कोर्ट में पेश हो सकते हैं मंत्री

सूत्रों ने बताया कि निचली अदालत के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर करने को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री सोमवार को जमानत के लिए अदालत में पेश हो सकते हैं. उन्‍होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के बजाय, शुरुआती जांच को लेकर जानबूझकर मंत्री को पर्याप्त समय देने का आदेश दिया गया है, ताकि वह कानूनी सुरक्षा हासिल करने के लिए बेल बॉन्ड पेश कर सकें,

सचान- बोले वकीलों की टीम देखेगी मामला

पीटीआई के मुताबिक, सचान ने कहा कि वरिष्ठ वकीलों की एक टीम पूरे मामले का जायजा लेने के लिए संबंधित अदालत में है और वह उसी के अनुसार इस मुद्दे से निपटेंगे. सचान ने हालांकि इस बात से खुद को अंजान बताया कि तीन दशक पुराने आर्म्स एक्ट मामले में शनिवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट-तीन की अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया या नहीं।
मंत्री ने कहा कि जो भी हो वह अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि शनिवार की रात अदालत की रीडर कामिनी ने मंत्री राकेश सचान के खिलाफ कोतवाली पुलिस में लिखित शिकायत दी है. शिकायत में कहा गया कि मंत्री सचान से संबंधित अदालत की आर्म्स एक्ट मामले की फाइल उनके वकील के पास थी, जब उन्होंने आदेश पत्र और दोषसिद्धि आदेश समेत कुछ कागजात लिए और अचानक अदालत से गायब हो गए.

अदालत से हो गए थे गायब

सचान को तीन दशक पुराने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी पाया गया था. सजा की मात्रा तय होने से पहले उन पर शनिवार को कानपुर की एक अदालत से ‘जमानत बांड’ पेश किए बिना गायब होने का आरोप लगाया गया. हालांकि, मंत्री ने गायब होने के आरोप से इनकार करते हुए दावा किया कि उनका मामला ‘अंतिम फैसले के लिए लिस्टेड नहीं था’

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