Uttarpradesh

उच्च न्यायलय द्वारा काफी समय से अवैध जमीन पर बने शोरूम को खाली कराने के आदेश

मोहित गुप्ता ब्यूरो की रिपोर्ट

हरदोई – अवैधजमीन पर बने शोरूम की लगातार खबरों का प्रकाशन करने के बाद खाली कराने का आदेश दिया गया आपको अवगत कराते हे की हरदोई का एक लखनऊ रोड पर अवैध मारुति शोरूम गरीबो के अस्पताल को तुड़वा कर ट्रस्ट की जमीन पर सत्ता के दम पर वर्ष 2010 में बनवाया गया था। 
जब इस भ्रष्टाचार की पहली शिकायत की तब इन पर एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। चार साल की लंबी लड़ाई के बाद वर्ष 2021 में रसूखदार लोगो के भ्रष्टाचार का प्रकरण अन्तोगत्वा उच्च न्यायालय की शरण मे मेरे द्वारा जा पहुँचा।
अधिवक्ता कृष्ण कुमार सिंह की बेहतरीन जिरह के बाद अच्छे अच्छे वकील धराशाई हुए और आज उच्च न्यायालय ने ट्रस्ट की जमीन को तत्काल प्रभाव से खाली करने का आदेश कर दिया है व 35 करोड़ के जुर्माने को भी संज्ञान लिया है। 
समय का न्याय देखिए जिस दिन इस मामले को शरद दिवेदी पत्रकार पर एफआईआर दर्ज हुई तब दिन मंगलवार था और जजमेंट जब आया तब भी मंगलवार है।

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