अनुराग साहू की रिपोर्ट
आरोपी :-1 योगेश तिवारी उर्फ गोलू पीता बेदी प्रसाद तिवारी उम्र 32 वर्ष
2 शशि कुमार कश्यप उर्फ भोलू पिता पंचराम कश्यप उम्र 23 वर्ष
3 गेंद राम धुरी पिता भखाऊ राम धुरी उम्र 53 वर्ष
4 दिलीप कुमार लोनिया पिता जग्गू राम लोनिया उम्र 45 वर्ष
सभी साकीन दर्रीघाट थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं की थाना मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम दर्रीघाट में पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी योगेश तिवारी उर्फ गोलू पिता बेदी प्रसाद तिवारी उम्र 32 वर्ष व उसके अन्य साथियों ने नरेंद्र कश्यप व उसके साथियों को जान से मरने की नियत से बेसबॉल स्टिक एवं ठंडा से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था प्रार्थी रवि कश्यप के रिपोर्ट पर थाना मस्तूरी में अपराध क्रमांक 219/2022 धारा 294.323.506.427.147.148.149.307.IPC अपराध पंजीबंध कर विवे मे लिया गया सभी आरोपी घटना दिनांक से लगातार फरार थे मस्तूरी पुलिस के द्वारा आज दिनांक 23 /06/ 22 को उक्त प्रकरण के उपरोक्त 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजी जाती है।