Uttarpradesh

युवक की हत्या के मामले में चार पर मुकदमे के आदेश

 अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट

फर्रुखाबाद रामनरेश पुत्र अनोखे सिंह निवासी बागकूंचा कोतवाली फर्रुखाबाद ने न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें दर्शाया कि प्रशांत मिश्रा पुत्र रविंद्र मिश्रा निवासी मोहल्ला नवाब नियामत के मकान में 30-32 वर्ष से अपनी मिठाई की दुकान चला रहा है। जिस पर मैं वह मेरा छोटा बेटा अरविंद काफी समय से बैठता चला आ रहा था।

प्रशांत मिश्रा काफी समय से दुकान खाली करने का दबाव बना रहे थे। इस संदर्भ में प्रशांत की बहन ने छेड़छाड़ की पुलिस शिकायत की। जिस पर पुलिस मुझे व मेरे पुत्र को पकड़ ले गई और पुत्र का 151 में चालान चालान कर दिया। इस दौरान प्रशांत मिश्रा व उसकी मां राजेश्वरी देवी, बहन नीतू, कोमल आदि ने कई बार धमकी दी और कहा कि तुम्हारे पुत्र को हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। 19 जून 2021 को पुत्र अरविंद दुकान का ताला देखने गया और लौटकर नहीं आया। काफी खोजबीन की तो अरविंद की साली ने फोन कर बताया कि अरविंद बद्री विशाल डिग्री कॉलेज के सामने घायलावस्था में पड़ा है।
पुलिस ने अस्पताल में घायल अवस्था में पुत्र को भर्ती कराया। सुधार ना होने पर आगरा ले गया। वहां भी सुधार ना होने पर दूसरे स्थान लेकर गये। जहां से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। लखनऊ ले जाते समय मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। जांच पड़ताल दौरान पता लगा कि मेरे पुत्र की हत्या में प्रशांत मिश्रा व उनके परिजनों का हाथ है। थाने में रिपोर्ट लिखाने गये पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने पुलिस को उपरोक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी है।

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