Uttarpradesh

हत्या कर शव गायब करने में आजीवन कारावास

अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट

फर्रुखाबाद  23 वर्ष पुराने हत्या के मामले तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र महेन्द्र सिंह ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर एक अभियुक्त को आजीवन करावास व 25 हजार अर्थदंड से दंडित किया।
जानकारी के अनुसार वर्ष 1999 में भूपसिंह पुत्र कुबेर सिंह निवासी ग्राम मझोला कोतवाली कायमगंज ने आरोपी धर्मेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रपाल, वीरपाल पुत्र भगवन्ता सिंह, गजेन्द्र पुत्र रोशन सिंह निवासी लखनपुर कोतवाली कायमगंज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें दर्शाया था कि आरोपीगण उसका 22 वर्षीय पुत्र सत्यवीर को छल से मुकदमे की तारीख की पेशी के लिए बुलाकर ले गये, लेकिन शाम तक वह वापस नहीं लौटा, जिस पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला तो पीडि़त व उसका दूसरा पुत्र जयवीर सिंह ने लखनुपर आरोपियों के घर जाकर पूछा तो चन्द्रपाल ने बताया कि अभी उनके लडक़े नहीं लौटे है, उन लोगों के साथ ही तुम्हारा पुत्र है, लेकिन काफी दिन हो गये वह नहीं लौटा। कई बार आरोपियों के घर गये, लेकिन चन्द्रपाल ने कोई बात नहीं बतायी। आसपास पूछने पर पता चला कि धर्मेन्द्र व उसके भाई इधर-उधर दुबके रहते है और वह सब बदमाश किस्म के है। मुकदमे का सब खर्चा तुम्हारे पुत्र से मांगते थे और दबाव देते थे कि खर्चा नहीं दोंगे तो जान से मार देंगे। लडक़े व भतीजे को चन्द्रपाल के लडक़े की ससुरा भेजा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं पता चला। चन्द्रपाल द्वारा बहकी-बहकी बातों से पता चलता है कि मेरे पुत्र सत्यवीर को जान से मारने की नियत से कहीं छिपा रखा था और जान से मार कर गायब कर दिया, लेकिन युवक सत्यवीर का अभी तक कोई पता नहीं चला। जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय, संजीव कुमार, हरनाथ सिंह की कुशल पैरवी के चलते तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र महेन्द्र सिंह ने अभियुक्त धर्मेन्द्र को धारा 302 में आजीवन कारावास व 15 हजार रुपया अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 364 में सात वर्ष का कारावास व ५ हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 201 में पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button