Uttarpradesh

किशोरी को अगवा करने में प्रेमी को ढाई साल की सजा, जुर्माना

गौरव शुक्ला की रिपोर्ट

फर्रुखाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह प्रथम ने किशोरी को अगवा करने के जुर्म में प्रेमी को दोषी पाकर ढाई साल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
कमालगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 14 वर्षीय पुत्री छह जुलाई 2010 की सुबह कॉलेज के लिए निकली थी। रास्ते से गांव सबलपुर निवासी प्रेमी दीपू उसको अपने साथ ले गया। घर न लौटने पर पिता व परिवार के अन्य लोगों ने किशोरी की खोजबीन की, जानकारी पर पता चला कि शादी करने के लिए दीपू अपने साथ ले गया है।
पिता की तहरीर पर पुलिस ने दीपू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। कोर्ट में दीपू के खिलाफ किशोरी को ले जाने और दुष्कर्म करने के जुर्म में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने किशोरी को ले जाने के जुर्म में दीपू को दोषी करार दिया।
सजा पर सुनवाई के दौरान दीपू के वकील ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि किशोरी से दीपू ने शादी कर ली है, वह बतौर पति-पत्नी जीवन यापन कर रहे हैं। चार साल की उनकी एक पुत्री भी है। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दीपू को किशोरी को ले जाने के जुुर्म में ढाई साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।

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