सांसद, विधायक, सरकारी सेवक नहीं बन सकेंगे मतगणना अभिकर्ता जिलाधिकारी

अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट
फर्रूखाबाद सांसद विधायक सरकारी सेवक नहीं बनेंगे मतगणना अभिकर्ता, यह बात कलक्ट्रेट सभागार में मतगणना से संबंधित अधिकारियों व प्रत्याशियों की बैठक के दौरान डीएम ने कहीं। १० मार्च को होने वाली मतगणना के संदर्भ में शुक्रवार को डीएम की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।इस दौरान डीएम संजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार मतगणना अभिकर्ता की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सरकारी सेवक, सुरक्षा से कवर व्यक्ति, सांसद, विधायक, ब्लाक प्रमुख, सहकारिता अध्यक्ष, राजनैतिक पदों पर आसीन व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता नहीं बन सकेंगे। मतगणना अभिकर्ता कोविड की दोनों डोज लगी होनी चाहिए और उसका प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रात: 7 बजे मतगणना एजेंट पहुंच जाये। जिससे समय पर स्ट्रांग रुम खोला जा सके। उन्होंने यह भी सभी को जानकारी दी कि मतगणना स्थल पर मोबाइल, पान, गुटखा, सिगरेट, ब्लेट, माचिस आदि प्रतिबंधित सभी चीजों पर पूरी तरह रोंक है। एजेंट केवल पेन कागज, पेंसिल साथ लाने की छूट है, इसके अतिरिक्ति कोई भी वस्तु नहीं ले जा सकते। अभिकर्ता वही लोग बन सकते है, जिनका अपराधिक इतिहास न हो। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती होगी। प्रत्याशी को मतगणना अभिकर्ताओं के लिए भोजन पहुंचाने के लिए एक वाहन की अनुमति दी जायेगी। जिसका पास जारी होगा। एसपी ने भी जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी प्रत्याशी मतगणना अभिकर्ता आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करें। मतगणना के उपरान्त विजेता उम्मीदवार रोड-शो या रैली, जुलूस नहीं निकालेगा। आरओ अभिकर्ता के पास जारी करेंगे।
इस दौरान सीडीओ, एडीएम, सभी विधानसभाओं के आरओ, एआरओ आदि अधिकारियों के अलावा सपा जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारुकी, अमृतपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी डा0 जितेन्द्र यादव, पूर्व जिपं सदस्य राकेश यादव, संतोष यादव, देवेन्द्र यादव एडवोकेट, सुभाष शाक्य एडवोकेट, रालोद के जिलाध्यक्ष रामनिवास शाक्य आदि मौजूद रहे