Uttarpradesh
मतदान दिवस से एक दिन पूर्व किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित कराने की अनुमति लेनी होगी

उन्नाव
अपर जिलाधिकारी ,उप जिला निर्वाचन अधिकरी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 मतदान दिवस से एक दिन पूर्व एवं मतदान दिवस को प्रिन्ट मीडिया से संबंधित प्री-सार्टिफिकेशन राजनैतिक विज्ञापन से संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि जनपद उन्नाव में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 चैथे चरण में होने वाले मतदान दिवस 23 फरवरी 2022 को होना है ऐसी स्थिति में दिनांक 22 एवं 23 फरवरी 2022 की तिथियों में कोई भी राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है तो मीडिया प्रमाणन एवं माॅनीटरिंग समिति (एम0सी0एम0सी0) की पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में सख्त कार्यवाही की जायेगी।