बिना अनुमति के रोड शो करने पर दो प्रत्याशियों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज

मुजफ्फरनगर
बिना अनुमति ढोल-नगाड़ो के साथ रोड शो व जुलूस निकालने के आरोप में पुलिस ने पूर्व मंत्री तथा पुरकाजी से आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी उमा किरण पर मुकदमा दर्ज किया है। थाना छपार में पुरकाजी सीट से आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी उमा किरण पर भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना छपार में तैनात दरोगा बिजेन्द्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव तेजलहेड़ा में आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी उमा किरण ने शासन की अनुमति बिना रोड शो तथा सभा का आयोजन किया। जिसमें 6 ट्रैक्टर तथा आठ निजी कारों के साथ 100 से अधिक समर्थक शामिल रहे। उन्होंने बताया कि उमा किरण तथा 100 अज्ञात लोगों पर आइपीसी की धारा-171-H, 269, 270 तथा 188 एवम आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 एवं महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की धारा-3(1) के तहत केस दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
इसके अलावा मीरापुर से बसपा प्रत्याशी मौलाना सालिम कुरैशी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन तथा महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भोपा थाना क्षेत्र के गांव बेलड़ा में बसपा प्रत्याशी मौलाना सालिम कुरैशी ने एक चुनावी सभा का आयोजन किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीकरी चौकी प्रभारी रेशमपाल ने मीरापुर प्रत्याशी मौलाना सालिम कुरैशी, हरिवचन ,अकील, अरुण,सुधीर, अरुण कुमार, सहित 15–20 अज्ञात समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया। एसएसआइ सत्यनारायण दहिया ने बताया कि सोमवार की दोपहर बसपा ने बेलड़ा स्थित रविदास मंदिर में एक सभा का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी समर्थक बराबर में स्थित आंगनबाड़ी कार्यालय परिसर में इकट्ठा हो गए तथा सभा के दौरान आदर्श आचार संहिता व कोविड-19 महामारी के नियमों का उल्लंघन किया गया, जिस पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।