Uttarpradesh

सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST पदोन्नति में आरक्षण की शर्तों को कम करने से किया इनकार

राज्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है,कोर्ट ने आगे कहा कि, नागराज (2006) और जरनैल सिंह (2018) मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद शीर्ष अदालत कोई नया पैमाना नहीं बना सकती,प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन के अलावा मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है! 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन को किया निरस्त,कहा- यह असंवैधानिक,मनमाना फैसला है !

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