एमपी-एमएलए न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को तीन मामलों में जमानत दी

नई दिल्ली
प्रयागराज हाई कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) को तीन मामलों में जमानत दी है. न्यायालय ने मौर्य के खिलाफ वारंट जारी किया था. इसमें एक मामला दुर्गा पूजा का फर्जी पैड छपवाकर अवैध रूप से वसूली का भी था. एमपी-एमएलए न्यायालय के अधिवक्ता एस.एन. नसीम ने संवाददाताओं को बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ तीन मुकदमों की आज तारीख लगी थी. मौर्य ने न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की थी जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया. उन्होंने बताया कि इन मामलों में एक मामला 22 सितंबर, 2008 का भी था , जिसमें मौर्य पर आरोप था कि उन्होंने दुर्गा पूजा के नाम पर एक फर्जी पैड छपवाकर वसूली की थी. इस मामले में मौर्य पर 420, 467 और 468 धारा के तहत मुकदमा कायम हुआ था.इस केस की अगली सुनवाई 10 जनवरी, 2019 को होगी.
न्यायालय परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा, “सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए बहुत सारे मुकदमे हमारे खिलाफ लिखे गए थे. विशेष अदालत बनाए जाने के कारण इसकी निरंतर सुनवाई हो रही है.” उन्होंने कहा, “आज तीन ऐसे मामले थे जिसमें जमानत नहीं थी. हमारे वकीलों ने न्यायिक प्रक्रिया पूरी की है और जब भी अदालत हमें आने के लिए कहेगी, हम आएंगे. हमारे खिलाफ कई ऐसे मुकदमे हैं जो साजिश के तहत लिखे गए और कुछ आंदोलन के कारण लिए गए.