पटना
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employee Provident Fund Organization) के अंशधारक अब अपनी सुविधानुसार कभी भी पीएफ खाते (PF Account) में नामिनी का नाम (Nominee Registration in EPFO) अपडेट कर सकेंगे। विभाग ने अंतिम तिथि की बाध्यता खत्म करते हुए यह भी आग्रह किया है कि अंशधारक इस कार्य को शीघ्र पूरा कर लें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पीएफ खाते में नामिनी अपडेट करने के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर 31 दिसंबर तक ई- नामिनेशन नहीं हुआ तो सात लाख रुपये के इंश्योरेंस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। संगठन के नए फैसले से लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
अब अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं यह काम
हालांकि, अब ईपीएफओ ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा है कि 31 दिसंबर के बाद भी पीएफ अंशधारक ई-नामिनेशन कर सकेंगे। इस बार इसके लिए कोई अंतिम तिथि भी नहीं रखी गई है। अंशधारक अब अपनी सुविधा अनुसार कभी भी इस कार्य को कर सकेंगे। बिहार में ईपीएफ खाताधारकों की तादाद लाखों में है।
31 मार्च 2022 तक वैट का वार्षिक रिटर्न दे सकेंगे व्यापारी
व्यापारी अब वैट का वार्षिक रिटर्न 31 मार्च 2022 तक भर सकेंगे। बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग की ओर से अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई थी। बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव विजयेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि इस तिथि को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन दिया गया था जिस पर संज्ञान लेते हुए तिथि बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स आडिट की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2022 है। इस आडिट से जुड़े आंकडे भी वैट रिटर्न में भरने पड़ते हैं। इसलिए हमने मांग की थी कि टैक्स आडिट के बाद ही वैट रिटर्न भरने की सुविधा दी जाए। इसे विभाग ने स्वीकार कर तिथि बढ़ा दी है।