14 वर्ष लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आज बोकारो POCSO न्यायालय ने सजा सुनाई ,आरोपी को 20 साल श्रम कारावास

शेखर की रिपोर्ट
मंगलवार को बलात्कार के आरोपी एक 20 वर्षीय युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा आज बोकारो के पोस्को न्यालय में सजा सुनाई गई है। आपको बताते जाएं की कक्षा आठ में पढ़ने वाली आदिवासी छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था दोषी पाए गए चतुर सोरेन ने घटना के वक्त पीड़ित की उम्र 14 वर्ष थी और स्वर्ण 18 वर्ष का था सोरेन राजगंज धनबाद का रहने वाला है और पीड़िता बेरमो की निवासी है इस मामले में लड़की के पिता ने बेरमो थाना में 12 जुलाई 2019 को एफ आई आर दर्ज कराया था। जहां उसे आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तीन एवं स्पेशल फॉर स्कूल जज राजीव रंजन ने आज सोरेन को दोषी करार देते हुए अपराहन के मामले में आईपीसी धारा 386 ए के तहत 7 साल सश्रम कारावास और ₹5000 जुर्माना लगाया है वहीं देने के क्रम में 1 माह की अतिरिक्त कैद होगी सुनवाई गई दोनों सदा साथ साथ चलेगी स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पोस्ट को संजय कुमार झा ने बताया कि घटना तब घटी जब पीड़ित अपनी 16 वर्षीय बड़ी बहन और उसकी एक सहेली के साथ स्कूल जा रही थी और रास्ते में सोरेन और उनके एक मित्र ने तीनों लड़कियों को दो मोटरसाइकिल में बैठाकर राजगंज धनबाद ले गया जब काफी देर हो जाने के बाद खोजबीन शुरू किया गया तो उनके मां-बाप चिंतित हो उठने लगे रात भर लड़कियां घर नहीं आई सुबह उनके पिता खोजते खोजते राजगंज पहुंचे जहां तीनों को ढूंढ निकाला सोरेन ने पीड़िता को नहीं छोड़ा और दोनों लड़कियों को जाने दिया बेरमो पहुंचकर उन्होंने पुलिस से मदद मांगी बेरमो थाने की मामला दर्ज कराया इसी बीच जब तक पुलिस धनबाद पहुंच पिता को बताती सोरेन ने पिता के साथ दुष्कर्म किया पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष बयान दिया गया कि सोरेन ने रात को उसे उसकी बहन और सहेली को कुछ नहीं किया पर उन दोनों के जाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया एसपी एसके झा ने बताया कि इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई है।