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उर्वरक अमानक स्तर का पाए जाने पर जिले में क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध

मोहन प्रसाद यादव की रिपोर्ट

अनूपपुर 06 अगस्त 2021उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उर्वरक निरीक्षकों द्वारा निकाले गये नमूना गुणवत्ता परीक्षण में अमानक स्तर का पाए जाने के फलस्वरूप उर्वरक, नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी  एन.डी. गुप्ता ने धारा 19 (ए) के तहत एम/एस इंडियन फार्मर्स फर्टिलाईजर को-आपरेटिव लिमि. पी.ओ. पारादीप, जिला जगतसिंहपुर ओड़िसा कंपनी द्वारा उत्पादित उर्वरक डी.ए.पी. (18ः46ः0) (लॉट नं. 52 ) एवं एम/एस इंडियन पोटाश लिमि. सीताकाठी अन्नासलाई चेन्नई कंपनी द्वारा उत्पादित उर्वरक यूरिया (एन-46 प्रतिशत) (लॉट नं. (2)-जे-20), डी.ए.पी. (18ः46ः0) (लॉट नं. (2) आई-21) को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन प्रतिबंधित कर दिया है।

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