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सिगरेट तथा अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम के तहत चलाया गया अभियान 8 दुकान हुए सील

शेखर की रिपोर्ट

जिला छापामारी दल के द्वारा बालीडीह थाना क्षेत्र के गोबिन्द मार्केट में लगभग 87 दुकानों की जांच की गई उक्त दुकानों में से कुल 08 दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से पान मसाला की बिक्री करते हुये पाया गया गोबिन्द मार्केट स्थित सुनील स्टोर से प्रतिबन्धित रजनीगंधा पान मसाला व शिखर पान मसाला की पाउच जब्त कर कार्रवाई हेतु अनुमण्डल कोर्ट चास भेजा गया अनुमण्डल पदाधिकारी चास  दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देशन में आज दिनांक 04 अगस्त, 2021 को सिगरेट तथा अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा 2003) की धारा 4 व 6 व खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज के द्वारा बालीडीह थाना क्षेत्र के गोबिन्द मार्केट में लगभग 87 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कुल 8 दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से पान मसाला की बिक्री करते हुये पाया गया, जिससे कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 1600 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई। साथ ही सुनील स्टोर से प्रतिबन्धित रजनीगंधा पान मसाला की 214 पाउच व शिखर पान मसाला के 270 पाउच को जब्त कर कार्रवाई हेतु अनुमण्डल कोर्ट चास भेजा गया। राज्य में पूर्ण रूप से तंबाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर अगले 1 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि झारखण्ड में 11 प्रकार के प्रतिबन्धित पान मसाला की अवधि एक वर्ष के लिये बढा दी गई है। उन्होंने सभी थाना प्रभारी से अनुरोध किया कि प्रतिबन्धित पान मसाला पर छापामारी लगातार जारी रखें। यदि किसी के पास अर्थदण्ड की रसीद उपलब्ध नही है तो वह जिला परामर्शी से प्राप्त कर लें। साथ ही उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन परिसर में अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करता है या थूकते हुए पाया जाता है तो कटपा 2003 व आईपीसी की धारा 188, 268, 269 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित पान मसाला बेचना बिल्कुल बंद कर दें खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज द्वारा दुकानदारो को आवश्यक निर्देश दिया गया कि प्रतिबन्धित पान मसाला बेचना बिल्कुल बन्द कर दें और जो भी दुकानदार तम्बाकू उत्पाद के साथ खाने वाली चीजें बेच रहे हैं वह भी सर्तक हो जायें पकडे जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही जो दुकानदार दुकान का रजिस्ट्रेशन व लाईसेन्स अभी तक नही लिये है वह जल्द से जल्द लेना सुनिश्चित करें।इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व बालीडीह थाना का छापामारी दस्ता उपस्थित थे।

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