संदीप सिंह की रिपोर्ट
लखनऊ:- सीएम योगी जी ने प्रदेश के उन बच्चो के भविष्य को सुरक्षित करने की योजना बनाई है। जिन बच्चो ने कोविड काल (मार्च 2020 से) में अपने माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खो दिया। मुख्यमंत्री की बाल सेवा योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है एवम अब इस योजना को धरातल पर उतारने में महिला एवं बाल विकास विभाग पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है।बच्चों की लिस्टिंग ,पात्रता की शर्तों और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गयी है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन करने के लिए
जिला बाल संरक्षण इकाई व बाल कल्याण समिति द्वारा चिन्हांकन के 15 दिन के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कराई जायेगी। निर्धारित प्रारूप पूर्ण रूप से भरकर ऑफ़लाइन तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी या विकास खंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय पर जमा करना होगा। शहरी क्षेत्रों में लेखपाल या तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं । माता-पिता/माता या पिता की मृत्यु से दो वर्ष के भीतर आवेदन तथा अनुमोदन की तिथि से लाभ अनुमन्य होगा।
बच्चे का आयु प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश का निवासी होने का घोषणा पत्र एवम शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र की अनिवार्यता।
जरूरी दस्तावेज
बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन
माता/पिता/दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाण पत्र
कोविड-19 से मृत्यु का साक्ष्य
आय प्रमाण पत्र (माता-पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में जरूरी नहीं)
इस योजना का उद्देश्य परेशान बच्चों को तत्काल मदद पहुंचाना और उनको गलत हाथों में जाने से बचाना है
महिला कल्याण निदेशक मनोज कुमार रायने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जिन बच्चों को लाभान्वित किया जाना है, उनकी श्रेणी विभाग की ओर से तय कर दी गई है। इस योजना में शून्य से 18 साल के ऐसे बच्चे शामिल किए जाएंगे जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु कोविड काल में हो गयी हो या माता-पिता में से एक की मृत्यु एक मार्च 2020 से पहले हो गयी थी और दूसरे की मृत्यु कोविड काल में हो गयी अथवा दोनों की मौत एक मार्च 2020 से पहले हो गयी थी और वैध संरक्षक की मृत्यु कोविड काल में हो गयी । इसके अलावा शून्य से 18 साल के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोविड काल में हो गयी हो और वह परिवार का मुख्य कर्ता हो और वर्तमान में जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय दो लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो को भी योजना में शामिल किया गया है