शशांक तिवारी की रिपोर्ट
लखनऊ- उत्तर प्रदेश में अब विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे।राज्य सरकार ने COVID-19 महामारी को देखते हुए मंगलवार को यह आदेश जारी किया है। राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्यसचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों,जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय तथा जिला पुलिस प्रमुखों कोभेजे गए निर्देश में कहा है कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति केमद्देनजर अब बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25आमंत्रित अतिथि ही भाग ले सकेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
उन्होंने पत्र में कहा कि शादी में शरीक होने वाले मेहमानों कोमास्क पहनना होगा, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग समेत कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां भी बरतनी होंगी।
अवस्थी ने पत्र में कहा कि आयोजन स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। आयोजन स्थल पर शौचालयों में साफ सफाई और सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इन शर्तों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। गौरतलब है इससे पहले गत 20 अप्रैल को राज्य सरकार ने सभी शादी समारोहों में बंद स्थानों पर अधिकतम 50 लोगों और खुली जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों केही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शामिल होने की अनुमति दी थी।