शादी समाराेहों पर 31 मई तक पूरी तरह रोक रहेगी। घर पर शादी या कोर्ट मैरिज की अनुमति होगी। शादी में 11 से मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in पर e-Intimation:Marriage हाइपर लिंक पर शादी और उसमें मौजूद रहने वाले 11 लोगों की सूचना देनी होगी। शादी में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी
लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराणा जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की जरूरत की चीजों, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी।
मंडियां, फल, सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी
मेडिकल-आपातकालीन सेवाओं और परमिटेड कैटेगरी के अलावा आवागमन बंद
मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटैगरी को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। पूरे प्रदेश में जीरो मॉबिलिटी का प्रयास होगा।
निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद रहेंगे
मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी तरह के निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन— बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
फैक्ट्रियां चालू रहेंगी
श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों आसैर निर्माण से संबंधित सभी यूनिट्स में काम करने की अनुमति होगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। नए लॉकडाउन में शादी समारोहों पर रोक लगा दी है। शादी हो सकती है लेकिन केवल 11 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। निजी वाहनों की तरह अब बसों सहित पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधनों पर रोक लगा दी है। जिलों में आपातकालीन हालात को छोड़ आवाजाही पर रोक रहेगी। मनरेगा के काम बंद रहेंगे। नए लॉकडाउन में इन चार प्रावधानों के अलावा बाकी के प्रावधान 30 अप्रैल की गाइडलाइन वाले ही लागू रहेंगे।
सोमवार 10 मई को सुबह 5 बजे से लॉकडाउन के नए प्रावधान लागू होंगे। इसमें पहले से चल रही पाबंदियों को और कड़ा किया है। निजी और रोडवेज बसों को भी बंद किया जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन बंद किया जाएगा।