संगीता की रिपोर्ट
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सरकार ने निर्णय लिया है कि झारखंड लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को कोविड टेस्ट (रैपिड एंटीजन टेस्ट) कराना अनिवार्य होगा। वहीं टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के उपरांत भी मजदूरों को 07 दिनों के क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल के तहत संबंधित लोगों का इलाज किया जाएगा। इस बाबत सरकार द्वारा आदेश भी जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है।
दूसरे प्रदेशों से बोकारो आने वाले प्रवासी मजदूरों का जांच अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें-
राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश के आलोक में उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारियों को दूसरे राज्यो से बोकारो आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों का जांच अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया। इसके लिए उन्होंने समुचित प्रबंध करने की भी बात कही है। उन्होंने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारियों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के साथ तालमेल बैठाकर सभी प्रवासी मजदूरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का निर्देश दिया है।
क्वॉरेंटाइन सेंटर चिन्हित करने का दिया निर्देश-
उपायुक्त ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत क्वॉरेंटाइन सेंटर चिन्हित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी क्वारंटाइन सेंटर में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधा बहाल करने के साथ भोजन की व्यवस्था करने का भी निदेश दिया।