Punjab

बिना रजिस्ट्रेशन काम कर रही संस्थायों के विरुद्ध होगी कानूनी कार्यवाही

विशाल भगत की रिपोर्ट

जालंधर, ज़िला जालंधर की नैशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 तहत बनी लोकल लैवल समिति की बैठक अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) श्री जसबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। जिसमें विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों की लीगल गार्डियनशिप करवाने की चर्चा की गई।इस अवसर पर बोलते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर ने कहा कि इस बारे में समाज में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है।

उन्होनें कहा कि जिले में दिव्यांग व्यक्तियों की भलाई के लिए काम कर रही सभी संस्थायों की आर.पी.डबल्यू.डी एक्ट 2016 अधीन रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है। उन्होनें बताया कि जो कोई संस्था बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ बनती कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में सरकारी इमारतों, ए.टी.एमज़, पार्कों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दिग्यांग व्यक्तियों के पहुँच योग्य बनाने पर भी ज़ोर दिया गया। इस अवसर पर ज़िला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी वरिन्दर सिंह बैंस, ज़िला अटार्नी श्री सतपाल, रोशनी ऐसोसीएशन जालंधर के प्रधान अमरजीत सिंह आनंद, सैक्ट्री मनीश अग्रवाल, एस.एम.ओ. डा.अनू गिल दुग्गल, ज़िला शिक्षा अधिकारी हरिन्दरपाल सिंह और विवेक जोशी मैंबर (परसनज़ विद डिसएबिलटी) आदि भी उपस्थित थे।

Related Articles

Back to top button