Punjab

क्रिसमस और नए साल पर 35 मिनट ही पटाखे चलाने की अनुमति

विशाल भगत की रिपोर्ट

जालंधर। पंजाब के जालंधर में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) घनश्याम थोरी ने मंगलवार को जिले में क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया।जिलाधिकारी ने कहा कि लोग क्रिसमस और नव वर्ष समारोह की पूर्व संध्या पर केवल 11.55 बजे से 12.30 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल हरित पटाखे (वे पटाखे जो बेरियम लवण या सुरमा, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक लीड या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिकों का उपयोग नहीं करते हैं) को पंजाब में बेचने और उपयोग करने की अनुमति होगी।थोरी ने कहा कि किसी भी समय (जैसे कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों आदि के पास) और सोची ¨पड की सीमा के भीतर और आईओसी, बीपीसीएल, और एचपीसीएल ऑयल टर्मिनलों के आसपास के क्षेत्रों में पटाखे फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि लोग पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पंजाब सरकार के निर्देशों का पालन कर अनुमति समय से परे पटाखे फोड़ने से बचें। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।

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