कांतिलाल गढा की रिपोर्ट
अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में संबंध बनाने से इंकार करने पर एक महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि, यह मामला 2013 का है। इस मामले में कोर्ट ने अब महिला को पति की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2,000 रुपए जुर्माने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर उसे छह महीने अतिरिक्त जेल में गुजारने होंगे।
पुलिस के मुताबिक विमला और उसके पति नरसिंह शारदानगर में 2 नवंबर, 2013 की दोपहर अपने घर में अकेले थे।
महिला के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट में दावा किया गया है कि उसके पति ने जब उसके साथ संबंध बनाने से इनकार किया तो वह गुस्से में आकर झगड़ा करने लगी। उसे अपनी पति की वफादारी पर शक हुआ और उसने उस पर ऐक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखने का आरोप लगाया। गुस्से में आकर उसने एक छड़ी उठाई और पति के सिर पर मारने लगी। सिर में गंभीर चोटें आने की वजह से नरसिंह की मौत हो गई थी। हत्या के बाद महिला ने अपने घर में ताला लगाया और पुलिस स्टेशन जाकर पति की मौत के बारे में बताया। वह मामले में शिकायतकर्ता बन गई।
जब पुलिस मामले की जांच में जुटीं तो खुलासा हुआ कि महिला ने ही पति की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को अरेस्ट कर लिया। सख्ती से पूछताछ के बाद महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। करीब ढाई साल तक यह मामला कोर्ट में चलता रहा। आखिरकार सोमवार को सेशंस कोर्ट ने महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अडिशनल सेशंस जज यूएम भट्ट ने विमला वाघेला (54 साल) पर 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।